Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रांची के जलाशयों को लेकर कोर्ट के निर्देश के अनुपालन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 मार्च निर्धारित की है. खंडपीठ ने रांची नगर निगम से भी पूछा है कि उसने निगम के मैनपावर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं. रांची नगर निगम में कितनी नियुक्तियां की गई है, एवं कितनी और नियुक्तियां की जानी हैं. इन सभी पर नगर निगम से कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने अदालत में बहस की.
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बता दें की रांची के बड़ा तालाब एवं जिले के आसपास के जल श्रोतों को संरक्षित करने एवं इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. जनहित याचिका में कहा गया है कि बड़ा तालाब, कांके डैम एवं धुर्वा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के द्वारा हड़प ली गई हैं, और वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है. जिसका काफी बुरा असर जलाशयों पर पड़ रहा है.
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