Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रवि मुखर्जी एवं अन्य होमगार्ड जवानों को वर्ष 2017 में होमगार्ड मुख्यालय के द्वारा सेवा मुक्त किये जाने के आदेश को रद्द कर दिया गया है. सेवामुक्ति के आदेश के खिलाफ रवि मुखर्जी, अखिलेश सिन्हा एवं अन्य होमगार्ड जवानों ने हाईकोर्ट में वाद दायर की थी.बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सेवामुक्ति संबंधित सभी आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने 8 सप्ताह के अंदर होमगार्ड मुख्यालय को कार्रवाई करने को कहा है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में हुई.
इसके साथ ही अदालत ने राजीव कुमार तिवारी और कृष्णा यादव को अग्रिम जमानत दे दी है. अदालत ने दोनों को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अग्रिम बेल दी है.
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