Ranchi : हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में चारा घोटाला के दोषी धनंजय शर्मा की सिविल रिव्यू (पुनर्विचार) याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की. उन्होंने अदालत को बताया कि चारा घोटाला मामले में उनके प्रार्थी को दोषी करार दिया गया था. लेकिन वर्ष 2002 में ही वे रिटायर हो चुके थे. ऐसे में बिहार पेंशन रूल के प्रावधान के मुताबिक, अंतिम आदेश पारित नहीं किये जाने की परिस्थिति में उनकी पेंशन रोकना अनुचित है. अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि LPA में पारित आदेश में कहा गया है कि सरकार ने उनके खिलाफ नियम 139 के तहत अंतिम निर्णय लिया गया था. ऐसी परिस्थिति में LPA में पारित आदेश पर पुनर्विचार की जरुरत है. इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.