Ranchi: धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने एफएसएल के निदेशक और होम सचिव को बुलाया. हाईकोर्ट ने सीबीआइ की ओर से दायर रिपोर्ट पर कहा कि रांची एफएसएल में जांच की सुविधा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है. अब 27 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी. अदालत ने कहा कि सीबीआई को ऑटो और जज से हुई टक्कर की जगह की जांच रिपोर्ट देनी चाहिए, ताकि यह पता चल पाये की जज की मौत टक्कर से हुई है या फिर उन्हें किसी ने मारा है. क्योंकि फुटेज में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चालक के पास बैठे व्यक्ति ने जज को मारा है, और कोर्ट प्रथम दृष्टया ऐसा मान रही है.
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सीबीआई को इस बिन्दु पर भी जांच करनी चाहिए
कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जज के सिर के दाहिने हिस्से में डेढ़ इंच का घाव है, जो ऑटो के साइड मिरर से नहीं हो सकता है. सीबीआई को इस बिन्दु पर भी जांच करनी चाहिए. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के चीफजस्टिस न्यायमूर्ति डा रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई.
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