Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के तत्कालीन DC छवि रंजन के उस आदेश को ख़ारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बजरा मौजा की पांच एकड़ से ज्यादा भूमि के म्यूटेशन का आदेश पारित किया था.झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने यह आदेश दिया है.प्रार्थी चंदन कुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल सिन्हा और अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने अदालत में पक्ष रखा.
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जमीन का कुल रकवा 7 एकड़
चंदन कुमार के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि रांची के तत्कालीन DC छवि रंजन ने 7 एकड़ जमीन का 83 साल का लगान रसीद एक ही दिन काटने का आदेश दे दिया. जो नियम विरुद्ध है. जिस भूमि से संबंधित आदेश हाईकोर्ट ने दिया है वह रांची शहर से करीब 5 किमी दूर हेहल अंचल की है. जमीन बजरा मौजा में स्थित है. जमीन का कुल रकवा 7 एकड़ है. जिसका खाता नंबर- 140 है.
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