Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की मांग को लेकर नेशनल हॉकर फेडरेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम को लालपुर चौक से कोकर डिस्टिलरी ब्रिज तक सड़क खाली रखने और अतिक्रमण नहीं होने देने का निर्देश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि लालपुर स्थित वेंडर मार्केट में मीट दुकानदारों को शिफ्ट करने के बाद बची हुई जगह पर सब्जी विक्रेताओं को रखा जायेगा और सब्जी विक्रेताओं को सड़कों से दूर रहने को कहा गया है. दो महीने में डिस्टिलरी पुल के पास सब्जी विक्रेताओं के लिए तैयार वेंडर मार्केट में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख मुकर्रर की है. हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को लालपुर में सब्जी बाजार और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए की गयी कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.