Ranchi: पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) एक्ट को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है. इस वित्तीय वर्ष में 1930 अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण किया गया. एक्ट का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की गई है. एक्ट का पालन हो इसलिए जिला स्तर पर जिला सलाहकार समिति का गठन किया गया है. इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है. फरवरी 2023 तक सभी जिले को मिलाकर 102 बैठक आयोजित की गई और इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
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कार्यक्रम और कार्यशाला का किया गया आयोजन
पीसीपीएनडीटी एक्ट के अनुपालन के लिए राज्य में विभिन्न स्तर पर काम किया जा रहा है. एक्ट के अनुपालन के लिए जिलों में प्रत्येक अल्ट्रासाउंड केन्द्रो का कड़ाई से निरीक्षण किया जा रहा है. पीसीपीएनडीटी एक्ट की जागरूकता को बढ़ाने और लड़कियों की महत्ता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य भर में 24 से 31 जनवरी 2023 तक “सेव द गर्ल चाईल्ड कैम्पेंन” का आयोजन किया गया. इसी क्रम में जिला एवं प्रखंड स्तर पर कैंडल मार्च, रैली, स्कूलों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन भी किया गया.
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