Ranchi: धनबाद में प्रदूषण रोकने को लेकर नगर निगम को प्रतिवादी बनाने के मामले पर 24 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. धनबाद नगर निगम को प्रतिवादी बनाने के लिए प्रार्थी ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि प्रदूषण रोकने के लिए धनबाद नगर निगम कोई कदम नहीं उठा रहा है. जबकि कई बार निगम से शिकायत की गयी है. इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले के सभी पक्षों से कहा कि हस्तक्षेप याचिका यदि कोई आपत्ति हो तो वह फाइल करें.
सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि बोर्ड ने अपना शपथपत्र दाखिल कर दिया है, लेकिन वह रिकॉर्ड में नहीं आ सका है. इसके बाद अदालत ने सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की.
इस संबंध में ग्रामीण एकता मंच ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहते हैं. बीसीसीएल की ओर से बताया गया कि ढुलाई ढंक कर की जा रही है. पानी का छिड़काव लगातार होता है. साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाता है. समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है.
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