Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश की डिस्चार्ज याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय(ED) की ओर से जवाब दाखिल किया गया. जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 27 जुलाई तय की है. ईडी के द्वारा लगे आरोपों के खिलाफ प्रेम प्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. बता दें कि निचली अदालत ने पहले ही प्रेम प्रकाश की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी थी.
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साहिबगंज के बरहरवा थाना में दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा पर चार जून को केस दर्ज किया था. उनपर साहिबगंज के बरहरवा थाना में वर्ष 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके तहत उन्हें अभियुक्त बनाया गया है. इस मामले में ईडी ने शंभु नंद कुमार का बयान भी दर्ज किया था. शंभु ने ईडी को दिये अपने बयान में राज्य के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम का नाम लिया था. साहिबगंज के बरहरवा में जून 2020 के टेंडर विवाद में एक केस दर्ज किया गया था. जिसे ईडी ने टेकओवर किया है.
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