Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में नयी पुलिस नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में आदेश का अनुपालन नहीं करने पर गृह सचिव को शोकॉज करते हुए अवमानना का नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने गृह सचिव को एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है. अदालत ने गृह सचिव से पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. झारखंड हाईकोर्ट में सुनील टुडू और अन्य ने याचिका दाखिल की है.
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सूचना अखबार और व्यक्तिगत रूप से सभी अभ्यर्थियों को सूचित करने का दिया निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट में JSSC की ओर से पक्ष से रख रहे अधिवक्ता संजोय पिपरवाल के मुताबिक अदालत ने इस मामले में चार साल पहले अपने आदेश में कहा था कि पुलिस बहाली कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी, लेकिन सरकार ने नियुक्ति पत्र में इस शर्त की जानकारी नहीं दी है. अब अदालत ने सरकार को इसकी सूचना अखबार और व्यक्तिगत रूप से सभी अभ्यर्थियों को सूचित करने का निर्देश दिया है. इस नियमावली के तहत 6800 से ज्यादा कॉन्स्टेबल की नियुक्ति हुई है.