Ranchi: बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी )और न्याय बोर्ड (जेजेबी) के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखण्ड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को 2 महीने के अंदर सीडब्ल्यूसी और जेजेबी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.
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सीडब्ल्यूसी और जेजेबी काफी महत्वपूर्ण संस्थान है
प्रार्थी के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के मुताबिक अदालत ने उक्त निर्देश के साथ मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सीडब्ल्यूसी और जेजेबी काफी महत्वपूर्ण संस्थान है. इन संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों पर किसी दूसरे पदाधिकारी को प्रभार दिया जाना नियम संगत नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने इन संस्थानों में पदाधिकारियों की नियुक्ति होने की अवधि तक फिलहाल पद पर बने हुए पदाधिकारियों की सेवा का विस्तार किया है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रविरंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई.
बता दें कि बचपन बचाओ आंदोलन नाम की सामाजिक संस्था ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उसी मामले में हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने भी हस्तक्षेप याचिका दायर कर राज्य में सीडब्ल्यूसी और जेजेबी में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग करते हुए, अदालत से उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए हस्तक्षेप की मांग की है.
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