रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी डीएवी कपिलदेव स्कूल के निलंबित प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मनोज सिन्हा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. मनोज सिन्हा की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने कोर्ट में पक्ष रखा. हाईकोर्ट ने तीस-तीस हजार के दो निजी मुचलकों पर मनोज सिन्हा को बेल दी है. बता दें कि डीएवी कपिलदेव स्कूल की नर्स ने निलंबित प्रिंसिपल मनोज सिन्हा के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं.