Ranchi : राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में दिव्यांग कोटा के तहत नामांकन लेने वाले 7 विद्यार्थियों को हाईकोर्ट से नोटिस जारी हुआ है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और आनंदा सेन की खंडपीठ ने अरुण कुमार दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. रिम्स प्रबंधन और नामांकन लिए सात विद्यार्थियों को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है. नियम के मुताबिक, राज्य के मेडिकल कॉलेज या अन्य संस्थाओं में दिव्यांग कोटा के तहत नामांकन लेने के लिए राज्य से ही दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है. लेकिन सात लोगों ने अन्य राज्यों से दिव्यांग पत्र देकर नामांकन लिया है. इस मामले की जांच को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. अदालत अब 3 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा.
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