Ranchi: टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपति अर्जित करने के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने पंकज मिश्रा की बेल अर्जी खारिज कर दी है. पंकज मिश्रा की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने पक्ष रखा.
इसे पढ़ें- एक एकड़ में लगी अवैध पोस्ते की फसल को पुलिस ने किया नष्ट
बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था. अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपये जमा थे, जिसे ईडी जब्त कर चुकी है. जांच के दौरान ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी.
इसे भी पढ़ें- रांची नगर निगम ने किया 99.03% ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा
इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी. इस तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किए थे.