Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में रांची नगर निगम में नक्शा को लेकर अवैध वसूली के मामले पर स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने बिल्डर्स एसोसिएशन की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने एसोसिएशन के बारे में जानकारी मांगी है. एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि नगर निगम से भवनों को ओक्यूपेंसी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है. इसके अलावा रेरा के रजिस्ट्रेशन में भी समस्या आ रही है. इस पर अदालत ने कहा कि नगर निगम ने कोर्ट के आदेश का गलत आकलन किया है. अदालत ने सिर्फ नक्शा पास करने पर रोक लगाया है. इस दौरान न्याय मित्र ने कहा कि अगर नगर निगम की ओर से उक्त प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, तो यह उचित नहीं है. हालांकि अदालत ने नक्शा पास करने पर लगी रोक पर किसी तरह का आदेश पारित नहीं किया. मामले में अब एक मार्च को सुनवाई होगी. बता दें कि अदालत अखबार में छपी खबर पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है. जिसमें नक्शा पास करने के लिए निर्धारित राशि से तीस प्रतिशत अधिक पैसे की वसूली की जाती है. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम में नक्शा पास करने पर रोक लग दिया था.
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