Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने देवघर एम्स में बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी यूनिट की स्थापना पर सरकार से जवाब मांगा है. एम्स प्रशासन से कोर्ट ने 15 मई तक इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है. स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. 23 अगस्त 2022 को पेट्रोल से जलाकर एक नाबालिग की हत्या करने के मामले पर हाइकोर्ट ने संज्ञान लिया था. गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी युवक को सजा सुना दी है. सुनवाई के दौरान एम्स प्रशासन की ओर से बर्न यूनिट के बारे में बताया गया कि जनवरी 2023 से वहां फैकल्टी एवं डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई है और बर्न ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है, लेकिन बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी यूनिट की स्थापना में कुछ माह का और समय लगेगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची स्थित रिम्स एवं एमजीएम जमशेदपुर में बर्न यूनिट के ठीक ढंग से काम नहीं करने की भी बात कही. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि बर्न वार्ड को बेहतर बनाये जाने की जरूरत है, ताकि दुर्घटना में जले हुए व्यक्तियों का तुरंत बेहतर इलाज संभव हो सके.