Ranchi : जिला अवर निबंधक स्तर के दो अधिकारियों (रजिस्ट्रार) राहुल चौबे और सुजित कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पुलिस को रजिस्ट्रार राहुल चौबे और सुजित कुमार के खिलाफ दर्ज FIR में किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा.
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हाईकोर्ट में कवैशिंग याचिका दाखिल की थी
बता दें कि धनबाद जिले के गोविन्दपुर में पदस्थापन के दौरान दोनों ही अधिकारियों पर एक भूमि की रजिस्ट्री को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. जिसके बाद प्राथमिकी को रद्द करने के लिए रजिस्ट्रार राहुल चौबे और सुजित कुमार ने हाईकोर्ट में कवैशिंग याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई के बाद अदालत ने दोनो ही अधिकारियों के खिलाफ नोकोअरसिव एक्शन का आदेश दिया है.
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