Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने ज्योति शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने कोर्ट के आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं दिये जाने पर कड़ी नाराजगी जतायी. साथ ही बुधवार को रिम्स निदेशक को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. दरअसल, रिम्स में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, बुनियादी सुविधा दिलाने, एमआरआई मशीन सहित अन्य चिकित्सा उपकरण को ऑपरेशनल रखने को लेकर जनहित याचिका दायर हुई है. 13 मार्च को रिम्स निदेशक को शपथपत्र के माध्यम से रिम्स में चिकित्सा मशीन फंक्शनल है और खराब समेत अन्य जानकारी देने का निर्देश दिया था. लेकिन इसका जवाब कोर्ट को नहीं मिला.
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