Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने JUVNL (झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड) के एमडी के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण JUVNL के एमडी केवल वेतन पर रोक लगा दी है.
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हाईकोर्ट में अवमाननावाद पर हुई सुनवाई
शुक्रवार को प्रोन्नति से जुड़े मामले में दाखिल अवमाननावाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तब तक उनके वेतन पर रोक जारी रहेगी. दरअसल जेयूवीएनएल के कार्यपालक अभियंता अताउर्रहमान को वर्ष 2004 में प्रोन्नति नहीं दी गई थी, जबकि इनसे कनीय अधिकारियों को प्रोन्नति दे दी गई थी.
इसके बाद प्रार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रोन्नति की मांग की थी.इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद वर्ष 2017 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जेयूवीएनएल को इन्हें प्रोन्नति देने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश का अनुपालन नहीं होने के बाद प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई.
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प्रोन्नति नहीं दिए जाने पर नाराजगी
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2017 में प्रोन्नति देने का आदेश दिया गया था.. इसके बाद भी विभाग की ओर से उन्हें प्रोन्नति नहीं दी गई. इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जेयूवीएनएल के एमडी के वेतन पर रोक लगा है.अदालत ने कहा कि जब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तब तक एमडी के वेतन पर रोक रहेगी.
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