Ranchi : राजधानी के जाने-माने होटल इमेराल्ड पर रांची नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है. होटल को 72 घंटे के अंदर सील करने का आदेश दे दिया गया है. यह आदेश नगर आयुक्त की कोर्ट ने दिया है. होटल इमेराल्ड हिनू में स्थित है. होटल पर 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह जुर्माना नक्शा का विचलन कर होटल का निर्माण करने और पूर्व में लगाये गये 97 लाख रुपये जुर्माना का भुगतान नहीं करने के बदले कुल 2.50 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है.
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नगर आयुक्त ने रांची डीसी को भी लिखा है पत्र
निगम के सूत्रों के मुताबिक नगर आयुक्त ने रांची डीसी को एक पत्र भी लिखा है. पत्र में उन्होंने पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि 72 घंटा में होटल सील करने की कार्रवाई की जा सके. नगर आयुक्त कोर्ट द्वारा लगाये 2.50 करोड़ जुर्माना को अगले 30 दिनों के अंदर होटल संचालक को देने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर होटल को अवैध मानते हुए तोड़ने का आदेश दिया जायेगा. बता दें कि होटल इमेराल्ड हिनू नदी नदी के किनारे बना हुआ है. नदी के अतिक्रमण क्षेत्र में भी होटल की चहारदीवारी आई थी, उसे भी हटाने का निर्देश अंचल कार्यालय द्वारा पहले ही दिया गया है.