Ranchi: पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने झारखंड हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका (IA) दायर की है. सरयू राय के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पलामू टाइगर रिजर्व में कई तरह की अनियमितताएं हैं और वहां वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण पिछले कुछ वर्षों में एक हाथी और एक शेरनी की जान जा चुकी है.
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याचिका में पीटीआर की खामियों का जिक्र
हस्तक्षेप याचिका में इस बात की ओर भी अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि पलामू टाइगर रिजर्व में केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए मिले कैम्पा फंड से बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गयी है. जिसके कारण जंगली जानवरों का प्रकृतिक रास्ता अवरुद्ध हो गया है. वहीं पीटीआर में 100 वाच टावरों बनाये गए हैं लेकिन वो कार्यरत नहीं हैं. हस्तक्षेप याचिका में सभी बिन्दुओ से कोर्ट को अवगत कराते हुए कई तस्वीरें और अन्य दस्तावेज भी मुहैया कराये गए हैं और अदालत से यह आग्रह किया गया है कि कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर किये गए जनहित याचिका में उन्हें इंटरवेनर के रूप में रखा जाये.
हाईकोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार में हुई हाथी और हाथी के बच्चे की मौत पर स्वत: संज्ञान लिया था. जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई की जा रही है. अदालत ने इस मामले में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी प्रतिवादी बनाया है. इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में 4 मार्च को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है.