Ranchi: IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका (ABP) पर रांची ED की कोर्ट में सुनवाई हुई. रांची ED कोर्ट के न्यायाधीश पी के शर्मा की कोर्ट में अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अभिषेक झा को बेल देने से इनकार कर दिया है, और अर्जी खारिज कर दी.
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बचाव पक्ष यानी अभिषेक झा की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और हाईकोर्ट की अधिवक्ता शौर्या भारद्वाज ने पक्ष रखा. ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने पक्ष रखा. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में अभिषेक झा आरोपी हैं. उनके विरुद्ध ED कोर्ट से समन जारी हुआ है, जिसके बाद अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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ED कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है. इस बीच यह भी सूचना मिल रही है कि अभिषेक ED कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं.