Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया. दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कुछ शर्तों के साथ कृष्णा साहा को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी गई है. कृष्णा साहा को बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में एक-एक लाख के दो निजी मुचलके जमा करने होंगे. निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद कृष्णा साहा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी. पांच जुलाई को पूछताछ के बाद उसे देर रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. अवैध खनन से मनी लॉड्रिंग की जांच ईडी कर रही है. कृष्णा के ठिकाने पर जुलाई में छापेमारी की गई थी. कृष्णा साहा पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है.
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