Ranchi/ Delhi: देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दी है. जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गई थी.
देवघर में जमीन खरीद से जुड़ा है मामला
यह जानकारी निशिकांत दुबे के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने दी है.बता दें कि देवघर में जमीन खरीद के मामले में बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ दो एफआईआर देवघर में दर्ज हुई थी, और दोनों ही मामलों में एफआईआर निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों ही प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया था. जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की सेल्फी को खारिज कर दी है.
अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रखा अनामिका गौतम का पक्ष
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच में हुई. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से वरीय अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार का पक्ष रखा. जबकि अनामिका गौतम की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष पक्ष रखा.
इसे भी पढ़ें-सेनारी नरसंहार मामले की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, बिहार सरकार की याचिका मंजूर