Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी हुई. 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश हुई. ईडी की विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में उनकी पेशी की गई. अब पूजा सिंघल की अगली पेशी 22 जून को होगी. निलंबित IAS पूजा सिंघल के साथ उनके सीए सुमन कुमार की भी पेशी हुई. 25 मई से पूजा सिंघल और 20 मई से सुमन जेल में बंद है. पढ़ें – रघुवर सरकार में सीएम हाउस के पास चलता था अवैध फोन टैपिंग का दफ्तर- सरयू राय
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वीसी के माध्यम से हुई पेशी
पेशी के दौरान ED के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि ईडी के द्वारा पूछताछ के बाद सस्पेंड हो चुकी IAS अधिकारी पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. जिसकी अवधि आज समाप्त हुई थी. न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पूजा की अदालत के समक्ष वीसी के माध्यम से पेशी की गई. वहीं उन्होंने बताया कि ED की और से पूजा या सुमन को दोबारा रिमांड पर लेने के लिए कोई पिटीशन अदालत में नहीं दिया गया है. जरूरत पड़ने पर रिमांड की मांग की जायेगी. पेशी के दौरान अदालत द्वारा पूछे गए सवालों पर पूजा सिंघल ने कहा कि ईडी पूछताछ के दौरान जो मेडिकल जांच हुई थी उसकी प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराया जाये. वहीं उन्होंने बताया कि जेल में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है.
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