Ranchi: 17 अप्रैल 2010 को सरकार के विशेष सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को आदेश जारी करते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र संख्या 18(5), 14.01.1983 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्देश दिया था कि किसी भी जिला में पदस्थापित लिपिक वर्ग के कर्मियों का स्थानांतरण जिले के अंदर ही सुनिश्चित किया जाये. जबकि किसी विशिष्ट मामले में प्रशासनिक दृष्टिकोण से दूसरे जिले में क्षेत्रीय उपनिदेशक के आदेश से प्रतिनियुक्ति किये जायें. इसके अलावा यदि किसी लिपिक वर्ग के कर्मियों में प्रशासनिक उदंडता एवं अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप की स्थिति में विभागीय कार्यवाही संचालित कर दंडात्मक कार्रवाई की जाये.
इसे पढ़ें- महंगाई चौपाल में कांग्रेस ग्रामीण रांची जिला अध्यक्ष सुरेश बैठा ने केंद्र पर साधा निशाना
निदेशक प्रमुख ने सिविल सर्जन द्वारा जारी आदेश को किया निरस्त
मिली जानकारी के अनुसार, इस पत्र के बाद लिपिक की ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित किसी तरह का आदेश जारी नहीं हुआ है. ऐसे में सोमवार को निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. कृष्ण कुमार ने आदेश जारी करते हुए सदर अस्पताल, रांची के संक्रामक रोग अस्पताल रांची में प्रतिनियुक्त लिपिक संजय कुमार को हटाकर रेफरल अस्पताल मझिआंव, गढ़वा में लिपिक के पद पर पदस्थापित कर दिया है. बताते चलें कि चार दिन पहले यानी 19 अगस्त को ही सिविल सर्जन रांची डॉ. विनोद कुमार द्वारा संजय कुमार को संक्रामक रोग अस्पताल, रांची में प्रतिनियुक्त किया गया था. निदेशक प्रमुख ने सिविल सर्जन द्वारा जारी उक्त आदेश को निरस्त कर दिया.
इसे भी पढ़ें- मोदी सरकार की गलत नीति की वजह से बढ़ी महंगाई- डॉ. रामेश्वर उरांव