Ramgarh: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी लोगों के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. कोविड के वैश्विक महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने के संबंध में निर्देश जारी किया है. जिसके अनुपाल के लिए बुधवार को उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों को जरुरी निर्देश जारी किया गया. इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एसपी प्रभात कुमार भी शामिल रहे.
उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ समन्वय कर ज्यादा होम डिलीवरी कराने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि आवश्यक सेवाओं जैसे दवा, राशन, पेट्रोल पंप, दूध, सब्जी, फल आदि की दुकानें खुली रहेंगी. लेकिन उनमें सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. जिले के किसी भी क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार नहीं लगाया जाएगा. बल्कि रोस्टर का पालन करते हुए दुकानें खोलने की अनुमति होगी. जिले में कृषि संबंधित दुकानें, औद्योगिक क्षेत्र एवं खनन संबंधित कार्यों की अनुमति दी गई है. लेकिन इनमें भी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना है.
उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सभी प्रकार के धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. इसके अनुपालन के लिए उन्होंने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सरकार निर्देशानुसार शादी समारोह में अधिकतम 50 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 लोगों को शामिल होने की अनुमति है. इसका भी अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश जारी किया गया है.