LagatarDesk : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 26 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को आईटीआर रिफंड किया है. डिपार्टमेंट ने 70,120 करोड़ रुपये का आईटीआर रिफंड जारी किया है. आईटी डिपार्टमेंट ने यह पैसे चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 1 अप्रैल 2021 से 6 सितंबर, 2021 के बीच रिफंड किये है. डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है.
70,120 करोड़ में 36,696 करोड़ कॉरपोरेट का शामिल
टैक्सपेयर्स को रिफंड किये गये पैसे में पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स भी शामिल है. जानकारी के अनुसार, पर्सनल इनकम टैक्स के तहत 24,70,612 टैक्सपेयर्स को 16,753 करोड़ लौटाये हैं. वहीं कॉरपोरेट टैक्स के अंतर्गत 1,38,801 टैक्सपेयर्स को 36,696 करोड़ रुपये वापस किया गया है.
CBDT issues refunds of over Rs. 70,120 crore to more than 26.09 lakh taxpayers between 1st April, 2021 to 6th September, 2021. Income tax refunds of Rs. 16,753 crore have been issued in 24,70,612 cases &corporate tax refunds of Rs. 53,367 crore have been issued in 1,38,801 cases.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 12, 2021
आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ी
आपको बता दें कि सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. टैक्सपेयर्स अब 31 दिसंबर 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इससे पहले भी सीबीडीटी ने मई में आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ायी थी. डिपार्टमेंट ने इसे बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया था.
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रिफंड नहीं मिलने के क्या हो सकते हैं कारण?
अगर आपको रिफंड का पैसा नहीं आया है तो इसका कारण खाते का मिस मैच करना हो सकता है. आपको बता दें सेक्शन 245 के तहत अगर आपका अकाउंट मैच नहीं करता तो आपके खाते में पैसा क्रेडिट नहीं होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, टैक्सपेयर्स जल्द से जल्द ऑनलाइन जवाब दे. ताकि जल्द से जल्द उन्हें पैसे रिफंड किया जा सके.
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ऐसे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस
- NSDL की वेबसाइट पर चेक कर सकते है रिफंड स्टेटस
- आप टैक्स रिफंड का स्टेटस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. नीचे दिये गये तरीके से आप टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.
- सबसे पहले तो NSDL की वेबसाइट पर जायें.
- वेब पेज खुलने के बाद PAN नंबर और असेसमेंट ईयर आदि सभी डिटेल भरें.
- टैक्स रिफंड का स्टेटस पता चल जायेगा.
डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल से मिल सकती है जानकारी
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी टैक्स रिफंड स्टेटस चेक किया जा सकता है. नीचे दिये गये तरीके से आप टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट को ई-फाइलिंग के लिए लॉगिन करें.
- इसके बाद व्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स को सेलेक्ट करें.
- My Account पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न्स को सेलेक्ट करें. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें.
- आपके स्क्रीन पर एक पेज खुलेगा, जिसमें पूरी जानकारी मिल जायेगी.