Jamshedpur : कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडीह में स्थित रोहित एंड कंपनी के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा. यह जानकारी धालभूम एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने दी. उन्होंने बताया कि फर्म से कई बार फूड लाइसेंस जमा करने के लिए कहा गया था. लेकिन उनकी ओर से अब तक लाइसेंस या पंजीकरण से जुड़े कागजात जमा नहीं कराए गए. इसके बाद उक्त फर्म के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने का निर्णय लिया गया. इस संबंध में फूड सेफ्टी ऑफिसर दीपश्री को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
जल्द आ जाएगी सैंपल की जांच रिपोर्ट : एसडीओ
एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने बताया कि रोहित एंड कंपनी के गोदाम पर रिफाइंड तेल में मिलावट के आरोप में 19 अगस्त की शाम में छापामारी की गई थी. दो दिन तक उनसे कागजात की मांग की गई. इसी बीच मुहर्रम पर्व आ गया. उन्होंने कहा कि कारोबारी की ओर से कागजात जमा नहीं कराए जाने के कारण दो दिन बाद सैंपल लेकर मिलावट की जांच के लिए भेजा गया है. जल्द ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. जानकारी हो कि बरामद रिफाइंड ऑयल रोहित एंड कंपनी का है. उक्त फर्म की बाजार समिति में ओ-वन नामक दुकान है.