Jamshedpur (Rohit Kumar) : पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में 17 वर्षीय मंदबुद्धि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी बिरसा बानरा को अदालत ने 25 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 1 सह स्पेशल पोक्सो जज संजय कुमार उपाध्याय ने दोषी को सजा सुनाई. मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई थी. कोर्ट ने बिरसा को आईपीसी की धारा 376 (2) (1) और पोक्सो की धारा 6 के तहत दोषी पाया था.
इसे भी पढ़ें : चांडिल : वैशाख संक्रांति पर गाैरांगकोचा में आजसू पार्टी ने बांटा खीर-शर्बत
बहला-फुसलाकर ले गया था
घटना 26 फरवरी 2020 की है. पड़ोस में रहने वाले बिरसा बानरा नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर गया और शारीरिक संबंध बनाने लगा. इसी दौरान पीड़िता की बहन ने देख लिया और परिजनों को इसकी जानकारी दी. बाद में मामला थाना पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था.