Jamshedpur (Ashok Kumar) : मुसाबनी थाना क्षेत्र में छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपी अशोक पातर के खिलाफ एडीजे 4 आरके सिन्हा की अदालत ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये उसे 5 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगाया गया है.
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अलग-अलग धाराओं पर सुनायी गयी है सजा
अरोपी अशोक पातर को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनायी गयी है. इसमें धारा 376 में पांच साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और एक साल के लिये बढ़ जायेगी. धारा 323 में छह माह की सजा और 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर सजा की अवधि और 15 दिनों के लिये बढ़ जायेगी. मामले में कुल 9 लोगों की कोर्ट में गवाही हुई थी.
अक्टूबर 2012 की है घटना
घटना 5 अक्टूबर 2012 को घटी थी. घटना के दिन बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिये गयी हुई थी. ट्यूशन से लौटकर वह शाम 5 बजे अपने घर की तरफ जा रही थी. इस दौरान ही अशोक पातर उसे खींचकर गली की तरफ ले गया था और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा था. इस बीच एक महिला की नजर घटना पर पड़ गयी थी. विरोध करने पर अशोक पातर ने महिला के साथ गाली-गलौज किया था और धमकी भी दी थी. अचानक बच्ची की मां मौके पर पहुंच गयी थी. तबतक आरोपी फरार हो गया था. मामला थाने तक पहुंचने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
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