Jamshedpur (Ashok Kumar) : सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के शंकोसाई खड़िया बस्ती होल्डिंग नंबर 37 का रहने वाला जैकी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को एडीजे चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने शनिवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामले में आरोपी जैकी की पत्नी प्रीति, प्रीति की मां, मनी और गौरी को बनाया गया था. मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई थी.
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15 अप्रैल 2012 से था लापता
जैकी 15 अप्रैल 2012 से ही घर से लापता था. घटना के बाद जैकी के पिता हरदेव सिंह ने सीतारामडेरा थाने में 16 अप्रैल को लिखित शिकायत की थी. जांच के बाद सतपाल सिंह और गौरीशंकर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. 17 अप्रैल को जैकी की बाइक को साकची पुलिस ने पुराना नाला के पास से लावारिस हालत में बरामद किया था. 18 अप्रैल को जैकी का शव स्वर्णरेखा नदी से बरामद किया गया था.
दो माह पहले ही हुई थी जैकी की शादी
जैकी के परिवार के लोगों ने मामले में बताया था कि उसकी शादी दो माह पहले ही हुई थी. शादी के कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे लड़के से संबंध है. इसके बाद उसकी पत्नी के साथ अनबन हो गयी. 15 अप्रैल को जैकी ने अपनी मां को बताया था कि वह गुरुद्वारा जा रहा है. इसके बाद से वह नहीं लौटा. घटना के बाद परिवार के लोगों ने यूडी केस दर्ज कराया था, लेकिन उसके बाद पत्नी, सास के अलावा दो अन्य लोगों को आरोपी बनाते हुये नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप पत्र सतपाल और गौरी के खिलाफ ही दाखिल किया गया था.
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