Jamshedpur (Rohit Kumar) : उलीडीह थाना अंतर्गत खड़िया बस्ती में विशाल सिंह की गोली मारने के बाद पत्थर से कुचकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में जेल में सजा काट रहे भोला महतो ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने भोला महतो की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. इस मामले में एडीजे- 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने 23 नवंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. विशाल सिंह की हत्या 10 मई 2018 को की गई थी. भोला महतो सजा सुनाने के पूर्व से जेल में था. हत्या का मामला मृतक के पिता ललन सिंह ने दर्ज कराया था.
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साढ़े तीन ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ाई पुतली के खिलाफ दोष सिद्ध
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में ब्राउन शुगर का धंधा करने वाली पुतली के खिलाफ बुधवार को दोष सिद्ध हो गया. इस मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना का आदेश दिया. पुलिस द्वारा साढ़े तीन ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार होकर जेल में बंद पुतली ने सुनवाई के दौरान अदालत में दोष स्वीकार किया था. मालूम हो कि पुतली के खिलाफ सीतारामडेरा थाना में ब्राउन शुगर से जुड़े अन्य कई मामले दर्ज है.
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पत्नी और दो बेटियों समेत ट्यूशन टीचर की हत्या करने वाले दीपक की जमानत याचिका रद्द
जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत तीस्ता रोड में पत्नी, दो बेटी और ट्यूशन टीचर की हथौड़े से मारकर हत्या करने के आरोपी दीपक कुमार की जमानत याचिका कोर्ट ने रद्द कर दी. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने याचिका को रद्द कर दिया. हत्याकांड में धनबाद से गिरफ्तार टाटा स्टील के अग्निशमन विभाग के पूर्व कर्मचारी दीपक कुमार की जमानत अर्जी अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिवक्ता ने दी थी. मालूम हो कि 12 अप्रैल 2021 को दीपक कुमार ने कदमा स्थित आवास पर पत्नी वीणा कुमारी, बेटी श्रावणी और शानवी और ट्यूशन टीचर रिंकी घोष की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी थी. उसके बाद जेवरात लेकर फरार हो गया था। छानबीन के दौरान दीपक कुमार को पुलिस टीम ने 17 अप्रैल 2021 को धनबाद से गिरफ्तार किया था.
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