Jamshedpur : औद्योगिक इकाइयों में लगे जेनरेटर से उत्पन्न बिजली पर अब वाणिज्य विभाग का शुल्क नहीं लगेगा. इस आदेश को वाणिज्य कर एवं विधि विभाग ने वापस ले लिया है. पहले व्यावसायियों द्वारा लगाए गए जेनरेटर से उत्पन्न विद्युत उर्जा पर वाणिज्य कर विभाग विद्युत शुल्क वसूलता था. यह आदेश छोटे, मध्यम, बड़े औद्योगिक इकाइयों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लागू था. सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने विभाग के उक्त निर्णय एवं आदेश की सराहना की. सिंहभूम चैंबर के महासचिव मानव केडिया ने बताया कि चैंबर विगत कई वर्षों से जेनरेटर पर लगने वाले इस विद्युत शुल्क को हटाने की मांग करते आ रहा था. इसके लिए कई बार विभाग से पत्राचार किया गया साथ ही अधिकारियों से वार्ता की गई.
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औद्योगिक इकाइयों में पावर स्टेशन लगाने पर सस्ते दर पर मिलेगी बिजली
मानव केडिया ने बताया कि विधि विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (संख्या LG12/2021-110 दिनांक 17/02/2022 ) में खनन, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक इकाइयों, जिनके द्वारा जेनरेटिंग सेट अधिष्ठापित किया गया है, को विद्युत शुल्क से करमुक्त कर दिया गया है. साथ ही इसी अधिसूचना में सभी औद्योगिक एवं खनन इकाइयों द्वारा पावर स्टेशन का बनाने एवं बिजली की कैप्टिव खपत करने पर बिजली शुल्क 50 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है. उन्होंने विभाग के इस आदेश की सराहना की तथा इसके लिए विभागीय अधिकारियों को साधुवाद दिया.
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