Jamshedpur : पोटका थाना क्षेत्र में चार साल पहले एक महिला से यौन शोषण करने के मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को सुरेश मुर्मू को बरी कर दिया है. मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. अंत समय में पीड़ित महिला ही घटना से मुकर गयी थी. इसके बाद इस तरह का फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया.
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तीन बार कराया गया था गर्भपात
पोटका थाने में यह मामला अप्रैल 2018 में दर्ज कराया गया था. मामले में आरोपी पोटका के रहने वाले सुरेश मुर्मू को बनाया गया था. मामले में कहा था कि शादी करने का झांसा देकर सुरेश ने उसका चार सालों तक यौन शोषण किया था. इस बीच उसका तीन बार गर्भपात भी करवाया गया था. सुरेश जब शादी से मुकर गया था, तब मामला थाने तक पहुंचा था. उसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेजा था.
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