Jamshedpur : गोलमुरी के गढ़ाबासा मथुरा बगान में हुई श्रीहरि बेहरा हत्याकांड में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को आरोपी टुईलाडुंगरी लाइन नंबर-6 निवासी धनमन उर्फ धनराज यादव को दोषी करार दिया है. अदालत सजा के बिंदू पर 27 जनवरी को सुनवाई करेगी. आरोपी को हत्या के आरोप में दोषी पाया गया है. मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई है.
कुल्हाड़ी से की गई थी हत्या
4 जुलाई 2017 की सुबह सवा नौ बजे श्रीहरि आपना सर्विस सेंटर जाने के लिए घर से निकला था. झारखंड कार्यालय गोलमुरी के पास श्री हरि बेहरा पर धनमन ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था. घटना के बाद इलाज के लिये उसे टीएमएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने श्रीहरि बेहरा को मृत घोषित कर दिया था.
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