Jamshedpur : मानगो में एनएच-33 स्थित प्रतिष्ठानों और टायर दुकानों के मालिकों को तीन दिन के अंदर फायर एनओसी लेनी होगी. इसके लिए मानगो के कार्यपालक पदाधिकारी ने आठ दुकानदारों को नोटिस जारी कर दी है. इन दुकानदारों को तीन दिन का समय दिया गया है और तीन दिन के अंदर ही फायर एनओसी हासिल कर मानगो नगर निगम को दिखानी होगी. आवासीय इलाकों में चलने वाले प्रतिष्ठानों को भी लोनी होगी फायर एनओसी
कार्यपालक अधिकारी दीपक सहाय ने बताया कि आवासीय क्षेत्रों में जो भी प्रतिष्ठान और दुकानें चल रही हैं उनको भी फायर एनओसी लेने को कहा गया है. फायर एनओसी लेने के बाद ही दुकानदार दुकान का संचालन कर सकेंगे.
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मानगो में दुकानदारों के बीच चलाई जा रही जागरुकता
मानगो नगर निगम ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में आग से बचाव के लिए सेफ्टी मानकों के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था को लेकर शनिवार को एक जांच अभियान चलाया गया. सिटी मैनेजर राहुल कुमार ने बताया कि सभी दुकानदारों को फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जा रही है. सभी दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर रखने की बात भी कही जा रही है.