Jamshedpur (Ashok Kumar) : मानगो के उलीडीह थाना क्षेत्र में 10 मई 2017 को हुई विशाल सिंह हत्याकांड में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. मामले में एक आरोपी को रिहा कर दिया गया है जबकि एक आरोपी नाबालिग है. अदालत सजा के बिंदु पर 23 नवंबर को सुनवायी करेगी. मामले में कोर्ट में कुल 12 लोगों की गवाही हुई थी.
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इन्हें किया गया है दोषी करार
शंकोसाइ रोड नंबर 5 हयातनगर का सोहेल हुसैन अंसारी, भोला महतो, उलीडीह का राहुल कुमार गुप्ता उर्फ शोले, उत्तम महतो और कुंदन सिंह शामिल है. इसमें कुंदन सिंह और उत्तम महतो फरार है. दोनों के खिलाफ बुधवार को कोर्ट से वारंट जारी किया गया है. सोहेल हुसैन अंसारी बुधवार को जेल गया है. भोला महतो और शोले पहले से ही जेल में है. मामले में रमेश कुमार वर्मा को कोर्ट ने रिहा कर दिया है.
गोली मार व पत्थर से कूच की गयी थी विशाल की हत्या
विशाल की हत्या 10 मई 2017 को गोली मारकर और पत्थर से सिर कूचकर की गयी थी. घटना के संबंध में विशाल के पिता ललन सिंह ने हत्या का मामला दर्ज कराया था. पिता ललन सिंह का कहना था कि घटना के दिन जब मैं मानगो सुमन होटल के पास था, तभी फोन पर किसी ने बताया कि बेटे विशाल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. मैं बाइक से खड़िया बस्ती गया. देखा कि विशाल के दो दोस्त विकास व रौशन खड़े थे. देखते ही रोने लगे. कहा कि वो पास के झोपड़ी में शराब पी रहे थे. तभी अपराधी मोटरसाइकिल से आए और विशाल को सामने से गोली मारकर फरार हो गये.
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