Jamshedpur (Ashok Kumar) : बड़शोल थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके मांग में जबरन सिंदूर डालने और दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी गुरा खामराई को दोषी पाया है. मामले में कुल 11 लोगों की गवाही हुई है. अदालत ने धारा 376 और धारा 366 ए के तहत दोषी पाया है. मामले में सजा के बिंदु पर अदालत 26 नवंबर को सुनवायी करेगी.
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घटना के दिन पूजा घूमने गयी थी नाबालिग
घटना 15 जून 2018 की है. घटना के दिन नाबालिग लड़की पूजा घुमने के लिये घर से गयी हुई थी. इस बीच ही आरोपी गुरा खामराई ने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया था और अपने एक परिचीत के घर पर ले जाकर जबरन मांग में सिंदूर डाल दिया था. इसके बाद दो दिनों तक उसे वहां पर रखा और शारीरिक संबंध बनाया. घटना के संबंध में परिवार के लोगों ने नाबालिग का लड़की का अपहरण करने का एक मामला थाने में दर्ज कराया था.
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