Jamshedpur (Ashok Kumar) : परसुडीह थाना क्षेत्र के गिरिजा टोला में शादी-शुदा केदार चाकिया की ओर से नाबालिग लड़की का शादी की नीयत से अपहरण करने के मामले में एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुंदरनगर के नंदूप गांव रहने वाले आरोपी केदार चाकिया को शुक्रवार दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट सजा के बिंदु पर 30 नवंबर को सुनवायी करेगी. मामले में कुल सात लोगों की गवाही कोर्ट में हुई थी.
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मार्च 2021 की है घटना
घटना 25 मार्च 2021 को घटी थी. मामले में कहा गया था कि नाबालिग लड़की 9 बजे रात को घर से निकली थी. उसके बाद से वह घर नहीं लौटी थी. इस बीच परिवार के लोगों ने जब मोबाइल की जांच की तब देखा कि किसी केदार चाकिया से उसकी बातचीत हुई थी. इसके बाद उसके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने आरोपी को एक सप्ताह के बाद गिरफ्तार कर लिया था.
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