Jamshedpur (Rohit Kumar) : पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में 11 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी कैलाश कर्मकार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. यह राशि पीड़िता को दी जाएगी. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 1 सह स्पेशल पोस्को जज संजय कुमार उपाध्याय ने दोषी को सजा सुनाई. कोर्ट ने डीएलएसए को भी आदेश दिया है कि वह पीड़िता को सहायता राशि प्रदान करे. इसके पूर्व 14 फरवरी को कोर्ट ने कैलाश को दोषी करार दिया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पैरवी की थी.
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ये है मामला
10 फरवरी 2020 को पड़ोस के रहने वाले कैलाश ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था. मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ने लगी और वह लंगड़ाकर चलने लगी. परिजनों ने जब पीड़िता से पूछताछ की तब उसने सारी आपबीती सुनाई. पीड़िता ने यह भी बताया कि कैलाश ने 9 वर्षीय ममेरी बहन के साथ भी गलत किया है. जिसके बाद परिजनों ने मुसाबनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.