Jamshedpur (Ashok Kumar) : चेन छिनतई का विरोध करने पर कदमा बीएच एरिया रोड नंबर 3 में नाजनीन परवेज की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने शनिवार को बर्मामाइंस रघुवर नगर के रहने वाले जितेंद्र कुमार सिंह और मो. दानिष के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर सजा की अवधी और छह माह के लिये बढ़ जायेगी. मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर : बड़शोल में अपहरण कर सिंदूर डालने के आरोपी गुरा को 14 साल की सजा
आठ साल पहले की है घटना
घटना 4 अक्टूबर 2014 की है. घटना के दिन धातकीडीह सोनार लाइन की नाजनीन परवीन सवा 5 बजे अपने पड़ोसी अजरा उर्फ याशमी के साथ मॉर्निंग वॉक पर गयी हुई थी. घर लौटते समय बीएच एरिया रोड नंबर 3 पहुंची ही थी कि दो बदमाश स्कूटी से आये थे और गले से चेन छिनतई का प्रयास किया था. विरोध करने पर उसे गोली मार दी गयी थी. बाद में नाजनीन को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. घटना की जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को घटना में प्रयुक्त स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
इसे भी पढ़ें : धनबाद : सुधीर हत्याकांड में विकास सिंह समेत चार बाइज्जत रिहा