Jamshedpur (Sunil Pandey) : मानगो नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस एवं कमर्शियल होल्डिंग टैक्स के पंजीकरण के बगैर कारोबार करने वाले आठ दुकानदारों से सोमवार को 36000 रुपया जुर्माना वसूला. सोमवार को कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव के निर्देश पर निगम क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाया गया. जांच अभियान के दौरान कई नर्सिंग होम संचालकों से भी होल्डिंग टैक्स एवं कमर्शियल ट्रेड लाइसेंस नहीं रहने के कारण जुर्माना वसूला गया. साथ ही सड़क के किनारे बिल्डिंग मटेरियल रखे जाने के कारण भी कई मकान मालिकों से जुर्माना वसूला गया.
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बिल्डिंग मैटेरियल रखने वालों को दी गई चेतावनी
निगम की जांच टीम ने दुकानदारों एवं आम लोगों को सख्त निर्देश दिया कि भविष्य में सड़क का अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में ना करें तथा सड़क के किनारे अवस्थित नालियों की साफ-सफाई में सहयोग करें. वहीं प्रतिष्ठान के मालिकों से अपील की गई कि ट्रेड लाइसेंस एवं अपने प्रतिष्ठान का कमर्शियल होल्डिंग टैक्स देना सुनिश्चित करें अन्यथा नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
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