Jamshedpur (Dharmendra Kumar) : इंकैब के पुनरुद्धार के मुद्दे पर सोमवार को एनसीएलटी कोलकाता में बलराज जोशी और बिदीसा बनर्जी के बेंच पर इंकैब मामले की सुनवाई शुरू हुई. ज्ञातव्य है कि बेंच ने वेदान्ता के रिज्योल्युशन प्लान पर फिर से सुनवाई शुरू की. मजदूरों की ओर से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखते हुए वर्तमान आरपी पंकज टिबरेवाल पर पहले के आरपी शशि अग्रवाल की तरह नियम के विरुद्ध काम करने की बात कही. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इंकैब के मजदूरों का दावा ₹254 करोड़ का है जिसमें आरपी ने मनमाने ढंग से ₹187 करोड़ स्वीकृत किया है और इस रिजोल्यूशन प्लान में मजदूरों के लिए मात्र ₹15 करोड़ की व्यवस्था है. जो कहीं से न्यायोचित नहीं जान पड़ता है.
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कोलकाता यूनियन के वकील ने भी बहस में भाग लिया
उन्होंने इंकैब के लिक्विडेशन, फैसले के निरस्त होने तक के तमाम फैसलों का हवाला दिया. कोर्ट में पीएफ गबन का मुद्दा भी उठा. महाप्रबंधक आरबी सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरबी सिंह निर्दोष हैं. वर्ष 2012-13 में कंपनी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. वहीं बीडर वेदांता के वकील वर्चुअल तरीके से कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए एवं अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि पुनरुद्धार योजना में वे बाद में विचार करेंगे. पीएफ पर कोलकाता यूनियन के वकील ने भी बहस में भाग लिया. सुनवाई देर शाम तक चली पर अधूरी रही. कोर्ट द्वारा सुनवाई की अगली तिथि 3 मई को निर्धारित की गई है.