Jamshedpur (Rohit Kumar) : जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत काशीडीह में चंद्रशेखर सिंह से पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में भाजपा नेता अभय सिंह के भाई निर्भय सिंह और दिलीप सिंह को कोट ने राहत दी है. कोर्ट ने निर्भय सिंह और दिलीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने दोनों को अग्रिम जमानत दे दी.
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अधिवक्ता प्रकाश झा ने कोर्ट में रखी अपनी दलील
निर्भय सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत पर अपनी दलील रखी. अधिवक्ता प्रकाश झा ने बताया कि मई 2022 में चंद्रशेखर सिंह ने निर्भय सिंह और दिलीप सिंह के खिलाफ साकची थाना में पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले में उन्होंने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. गुरुवार को मामले की सुनवाई जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई जहां अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी.