Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिले में हो रहे अवैध खनन खासकर पत्थर एवं नदियों से अवैध बालू उठाव पर रोक लगाने के लिए प्रखंडस्तर पर उड़नदस्ता का गठन किया गया है. उक्त दस्ता अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करेगा. वहीं अब माइनर खनन ( बालू, स्टोन, क्वार्ट्ज, क्वार्टजाइट, प्रोक्सोनाइट, क्ले वगैर) की अवैध खनन किए जाने पर मजिस्ट्रेट की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी. इसका निर्णय शुक्रवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. बैठक के बाद उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक के लिए कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ है. जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है.
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बैठक में खनन पदाधिकारी भी थे मौजूद
उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला खनन पदाधिकारी संजय कुमार शर्मा भी मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एऴं पुलिस पदाधिकारियों को झारखंड माइनर मिनरल्स कंसेशन रूल 2004 एवं 2017 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. ताकि नियमों के अनुपालन में किसी भी प्रकार का संशय न हो. इस दौरान उन्होंने अवैध परिवहन 54 एवं 54ए के संबंध में भी अधिकारियों को बताया. साथ ही उन्होंने बताया कि जीआईएमएमएस पोर्टल रांची के द्वारा जारी चालान ही वैध है. जिसपर गाड़ी संख्या, माल की क्वांटिटी एवं चालान की वैधता रहता है.
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खनन विभाग को जरूरत पर मुहैया कराए जाएंगे फोर्स- एसएसपी
बैठक में मौजूद वरीय पुलिस अधीक्षक एम. तमिल वामन ने बताया कि माइनर खनन में मजिस्ट्रेट के द्वारा एफआईआर दर्ज किये जाएंगे. जिसका अनुपालन थाना प्रभारी प्रभारी द्वारा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जिला खनन पदाधिकारी द्वारा जितनी पुलिस फोर्स की मांग की जाएगी उस अनुरूप उन्हें उपलब्ध करा दिए जाएंगे.इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को जानकारी दी कि जो भी क्रशर मशीन जहां कहीं भी संचालित हो रहे हैं वहां पर एक साइन बोर्ड लगा होना आवश्यक है. जिसपर उसका लाइसेंस नंबर, एरिया, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, मौजा, थाना नंबर, थाना का नाम, सर्कल एवं लाइसेंस होल्डर का नाम, लाइसेंस पीरियड इंवायरमेंटल क्लीयरेंस, स्टॉक एंड डिस्पैच रजिस्टर का पूर्ण विवरण होना चाहिए.
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11 स्थानों पर बनाया गया चेकपोस्ट
अवैध खनन पर रोक के लिए जिले में 11 स्थानों पर चेक पोस्ट का गठन किया गया है. चेकपोस्ट पर अवैध खनन का परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की जाएगी. इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी दिया कि गाड़ी पर माल लोड करने का एक क्षमता होता है उस क्षमता से ज्यादा माल लोड होने पर पेनाल्टी लगाया जाता है. बैठक में जिला वन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप विकास आयुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अपर उपायुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी पुलिस उपाधीक्षक एवं सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे.
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