Jamshedpur : पीपुल्स एकेडमी हाई स्कूल में शनिवार को लीगल लिट्रेसी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया. डालसा द्वारा आयोजित इस शिविर में सिविल कोर्ट जमशेदपुर के वरीय अधिवक्ता मोहम्मद शकील ने स्कूली बच्चों को भारतीय संविधान में वर्णित उनके मौलिक अधिकार व कर्तव्य से अवगत कराया. बाल विवाह ,बाल श्रम , ह्यूमन ट्रिफिकिंग, घरेलू हिंसा आदि कई कानूनों के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई . जागरूकता शिविर में छात्रों को बताया गया कि बाल विवाह व बाल मजदूरी दोनों कानून अपराध है. बाल विवाह कराने वाले माता-पिता पर कार्रवाई हो सकती है . इसी तरह बाल मजदूरी भी कानून अपराध है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है.
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विशेष तौर पर खतरनाक कार्यस्थल में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है. वहीं डालसा पीएलवी नागेन्द्र कुमार , जोबा रानी बास्के ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्य एवं उद्देश्य के बारे में जानकारी दी. शिविर में बताया कि डालसा की ओर से शहर के कई स्कूलों में लिगल लिट्रेसी क्लब का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से स्कूली बच्चों को कानूनी रूप से साक्षर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बच्चे अपने अधिकार के प्रति सजग रहें. जागरूकता शिविर में स्कूल के प्रधानाचार्य, सहायक शिक्षक सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे.