Jamshedpur : सीतारामडेरा स्थित आदिवासी प्लस-2 हाई स्कूल में रविवार को लिगल लिट्रेसी अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जमशेदपुर सिविल कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नुमान खान आजम व श्रीप्रिया मौजूद रहें. दोनों न्यायिक दंडाधिकारियों ने स्कूल के बच्चों को भारतीय संविधान में वर्णित उनके मौलिक अधिकार व कर्तव्य से अवगत कराया. साथ ही बाल विवाह व बाल मजदूरी कानून की बारीकियां समझायी. स्कूल के छात्रों को बताया गया कि बाल विवाह व बाल मजदूरी दोनों कानून अपराध है. बाल विवाह कराने वाले माता-पिता पर कार्रवाई हो सकती है. इसी तरह बाल मजदूरी भी निषेध किया गया है. 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है. खासकर खतरनाक कामों में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है.
इसे भी पढ़े : धनबाद : गुरु नानक कॉलेज में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर
डालसा की गतिविधियों से अवगत हुए छात्र
जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के पैनल लॉयर अमित कुमार ने प्राधिकार की गतिविधियों से स्कूल के छात्रों को अवगत कराया. उन्होंने बताया कि डालसा की ओर से स्कूलों में लिगल लिट्रेसी क्लब का गठन किया गया है. उक्त क्लब स्कूल में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करेगा. साथ ही समय समय पर उन्हें जागरूक करेगा. इस दौरान न्यायिक दंडाधिकारियों ने छात्रों से हमेशा सजग रहने, कानून के विरुद्ध हो रहे कार्य का विरोध करने अथवा उसकी उचित फोरम में शिकायत करने के लिए कहा. कार्यक्रम में पीएलवी आकाश सिंह, आशीष प्रजापति, जोबारानी बास्के सहित अन्य मौजूद थे.
इसे भी पढ़े : चाईबासा : कांग्रेस का सदर प्रखंड स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन सह संवाद कार्यक्रम आयोजित