Jamshedpur : बिष्टुपुर ओम टॉवर की सातवीं मंजिला से कूदकर राउरकेला के कारोबारी राहुल अग्रवाल को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने और पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के आरोपी ससुर सोनारी निवासी प्रदीप चूड़ीवाला और साला पीयूष चुड़ीवाला की जमानत को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है. इस मामले में एडीजे चार की अदालत ने पहले ही सोनारी आशियाना गार्डेन निवासी प्रदीप चूड़ीवाला की पत्नी कुसुम अग्रवाल और बेटी की अग्रिम जमानत अर्जी को 30 जून को नामंजूर कर दिया था.
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आत्महत्या के लिये उकसाने का है मामला दर्ज
राहुल अग्रवाल के आत्महत्या के मामले में बिष्टुपुर थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया गया था. मामले में प्रदीप चूड़ीवाला, पत्नी कुसुम, बेटा पीयूष व अन्य लोग फरार हैं. जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत के लिये अर्जी दी गयी थी. पुलिस को अबतक मामले में गिरफ्तारी का वारंट नहीं मिला है. वहीं दूसरी ओर से आत्महत्या मामले में सीसीआर डीएसपी अनिमेष कुमार गुप्ता ने अदालत में रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है.
राहुल के भाई अंकित ने कराया था मामला दर्ज
घटना के बाद 6 मई को राहुल के भाई अंकित अग्रवाल ने बिष्टुपुर थाने में मामला दर्ज कराया था. घटना के बाद पुलिस ने राहुल का सुसाइड नोट भी बरामद किया था. राहुल ने खुद ही वीडियो वायरल कर दहेज प्रताड़ना के मामले में गलत तरीके से फंसाने का आरोप ससुरालवालों पर लगाया था.
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