Jamshedpur: साकची जुबिली पार्क स्थित मुगल गार्डेन का नामकरण मुगल शासक के नाम पर किए जाने तथा उसके नाम के लगे बोर्ड पर कालिख पोतने के आऱोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिली. इस मामले को दो आऱोपी विक्की यादव एवं अमित यादव को हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने अग्रिम जमानत प्रदान कर दी. अदालत ने दोनों आरोपियों को निचली अदालत में समर्पण कर स्थायी जमानत प्राप्त करने का निर्देश दिया. इस मामले में इन दोनों के अलावे दो अन्य आरोपी प्रिंस यादव एवं द्विपल विश्वास उर्फ दीपक विश्वास भी शामिल हैं.
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बीते वर्ष अक्टूबर में दर्ज हुआ था मामला
बीते वर्ष 26 अक्टूबर को इस संबंध में एक मामला बिष्टुपुर थाना के एएसआई राजेश कुमार सिंह ने दर्ज कराया था. जिसमें आऱोपियों पर दंगा भड़काने, सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने, आपराधिक साजिश करने तथा कोविड-गाइड लाइन का उल्लंघन करने का आऱोप था. सभी के खिलाफ भादवि की धारा 188, 267, 270, 153बी, 295ए, 120बी एवं सहायक धारा 34 लगाई गई थी. आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में मामले की पैरवी अधिवक्ता मुकेश दुबे एवं प्रभात शंकर तिवारी ने की.
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